कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में बड़ा बदलाव, अब आसानी से बिना डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकेंगे प्रोफाइल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए प्रोफाइल अपडेट करना सरल बना दिया है। अब बिना किसी दस्तावेज़ के सदस्य अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  epfo  के नियमों में बड़ा बदलाव  अब आसानी से बिना डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकेंगे प्रोफाइल

EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए नियमों में बदलाव किया है, जिससे वे आसानी से अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। यह कदम, सदस्यों को राहत देने और अपडेट प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब कर्मचारी बिना किसी दस्तावेज़ के अपनी व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। इस नए बदलाव से करीब 3.9 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा, जिन्हें पेंडिंग रिक्वेस्ट को कैंसिल करने और फिर से अपडेट करने का अवसर मिलेगा।

कौन-कौन सी जानकारी कर सकते हैं अपडेट?

EPFO ने अपने सिस्टम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सदस्य अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम, एंट्री और एजिट डेट आदि को बिना किसी दस्तावेज़ के संशोधित कर सकते हैं।

किसे मिलेगा यह लाभ?

EPFO ने बताया है कि यह सुविधा उन सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से लिंक और सत्यापित है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शिकायतों की संख्या को कम करना और लंबित रिक्वेस्ट्स का जल्दी निपटारा करना है। पहले इस बदलाव के लिए नियोक्ता से सत्यापन जरूरी होता था, जिसमें करीब 28 दिन लग जाते थे। अब यह प्रक्रिया सरल और तेज होगी।

आधार और पैन लिंक होना अनिवार्य

इस नई प्रक्रिया के तहत, लगभग 45 प्रतिशत रिक्वेस्ट्स को सदस्य स्वयं अप्रूव कर सकेंगे। जबकि अन्य 50 प्रतिशत रिक्वेस्ट्स को केवल नियोक्ता की मंजूरी से निपटाया जा सकेगा, EPFO की कोई भागीदारी नहीं होगी। हालांकि, इसके लिए सदस्य का आधार और पैन नंबर EPF खाते से लिंक होना आवश्यक है, क्योंकि बिना लिंक किए हुए इन दोनों डॉक्युमेंट्स के, किसी भी अपडेट या विड्रॉल में देरी हो सकती है।

प्रोसेस की पूरी जानकारी

केंद्र सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार, फिलहाल सदस्य द्वारा की गई शिकायतों में लगभग 27 प्रतिशत प्रोफाइल और KYC संबंधी समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। नए प्रक्रिया के लागू होने से इन शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है। अब प्रोफाइल में बदलाव के लिए दस्तावेज़ अपलोड करने और नियोक्ता से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि आधार से UAN लिंक हो। सदस्य EPFO के पोर्टल या उमंग ऐप का उपयोग करके अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।

कैसे करें प्रोफाइल अपडेट?

  • सबसे पहले EPFO के आधिकारिक पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं।
  • अब यहां होम पेज पर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के बाद, 'मैनेज' टैब पर क्लिक करें।
  • यदि आपको नाम, जन्मतिथि या लिंग जैसे व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने हैं, तो इसके लिए 'मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स' ऑप्शन को चुनें।
  • फिर, अपनी आधार कार्ड के अनुसार मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी सही तरीके से भरें। EPF और आधार की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए।
  • जानकारी चेंज करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र) भी अपलोड करें।
  • इस प्रक्रिया से, EPFO ने सदस्यों के लिए प्रोफाइल अपडेट को और भी अधिक सुगम बना दिया है, जिससे समय की बचत होगी और प्रोफाइल संबंधी मुद्दों का समाधान तेज़ी से होगा।

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