ITR Last Date: अब 15 नवंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, इन लोगों को मिलेगी राहत
ITR Last Date: अगर आप अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा कर 15 नवंबर 2024 कर दी है। विभाग द्वारा पहले 31 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया था परन्तु अब नए सर्कुलर के अनुसार कॉर्पोरेट्स 15 नवंबर 2024 तक रिटर्न भर पाएंगे।
किनके लिए हैं फायदेमंद
आयकर विभाग के नए सर्कुलर में जारी आदेशों से उन कॉर्पोरेट्स को फायदा होगा जो किन्हीं कारणों के चलते अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Last Date) नहीं भर पाए हैं। अभी दीवाली के फेस्टिव सीजन के चलते कारोबारियों का ध्यान उस ओर से आईटीआर भरने में दिक्कतें आ रही थी। अब वे आसानी से दीवाली बाद अपना रिटर्न भर पाएंगे।
इन पर लागू नहीं होगी नई डेडलाइन
बिजनेस एक्सपर्ट्स के अनुसार आईटीआई फाइलिंग (ITR Last Date) की लास्ट डेट बढ़ाए जाने की फायदा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3सीईबी में ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेशन और फॉर्म 10डीए जैसे दूसरे फॉर्म्स के लिए लागू नहीं होगी। उनके लिए अंतिम तिथि अभी भी 31 अक्टूबर 2024 ही रहेगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट भी देख सकते हैं।
ITR भरने से होंगे ये फायदे
एक्सपर्ट्स के अनुसार आईटीआर भरने से कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि आपकी पूरी इनकम एक नंबर में हो जाती है। साथ ही आपको भविष्य में कभी किसी वजह से होम लोन, व्हीकल लोन या अन्य किसी प्रकार का लोन लेना हो तो आईटीआर के आधार पर आप आसानी से लोन ले सकते हैं। फिलहाल आईटीआर के बिना कोई भी बैंक आपको जल्दी से लोन नहीं देगा। इसी प्रकार आईटीआर रिटर्न सैलरी सर्टिफिकेट के रूप में भी काम करता है।
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