Indore News : दुष्कर्म मामले में भाजपा पार्षद को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अग्रिम जमानत
Indore News: इंदौर। मध्यप्रदेश में एक पीड़िता ने इंदौर नगर निगम में नौकरी दिलाने का झांसा देकर भाजपा पार्षद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया । मगर फिर पीड़िता ने ही पार्षद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। इसके बाद भाजपा पार्षद ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
रेप केस में भाजपा पार्षद को अग्रिम जमानत
इंदौर की द्वारकापुरी पुलिस ने पिछले दिनों एक पीड़िता की शिकायत पर भाजपा पार्षद शानू शर्मा के खिलाफ रेप सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद भाजपा पार्षद फरार बताए जा रहे थे। शनिवार को भाजपा पार्षद की ओर से जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसे कोर्ट ने सुनवाई कर मंजूर कर दिया।
नौकरी का झांसा देकर रेप का लगा था आरोप
पीड़िता ने द्वारकापुरी पुलिस को दी शिकायत में भाजपा पार्षद पर इंदौर नगर निगम में सरकारी नौकरी दिलवाने के साथ ही अलग-अलग तरह के आश्वासन देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में द्वारकापुरी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी भाजपा पार्षद के खिलाफ रेप सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था।
कांग्रेस ने किया था पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन
दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद आरोपी भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया था। इंदौर के राजवाड़ा चौराहे पर कांग्रेस ने भाजपा पार्षद का पुतला भी जलाया था।(Indore News)
पीड़िता ने कार्रवाई ना करने का दिया शपथ पत्र
पीड़िता ने भाजपा पार्षद के खिलाफ रेप का प्रकरण दर्ज करवाने के कुछ दिन बाद ही कोर्ट के समक्ष शपथ पत्र पेश किया और इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहने की बात कही। इसके बाद आरोपी पार्षद ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया। पार्षद के वकील ने कोर्ट को पीड़िता के शपथ पत्र की जानकारी दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भाजपा पार्षद को अग्रिम जमानत दे दी।
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