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Gwalior Suicide News: फांसी लगाने से पहले प्रेमिका ने हाथ पर लिखा कुछ ऐसा कि प्रेमी को जमानत मिल गई

Gwalior Suicide News: ग्वालियर। जिले में एक नाबालिग गर्भवती की आत्महत्या के मामले में आरोपी बनाए गए प्रेमी को राहत देते हुए ग्वालियर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस द्वारा कोर्ट में रखे गए साक्ष्यों में एक साक्ष्य...
02:55 PM Sep 21, 2024 IST | Suyash Sharma

Gwalior Suicide News: ग्वालियर। जिले में एक नाबालिग गर्भवती की आत्महत्या के मामले में आरोपी बनाए गए प्रेमी को राहत देते हुए ग्वालियर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस द्वारा कोर्ट में रखे गए साक्ष्यों में एक साक्ष्य मृतका की हथेली पर लिखा हुआ नोट भी था। इस नोट में मृतक नाबालिग ने लिखा था कि वह अपने भाई के कारण मर रही है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर जस्टिस अनीता यादव ने प्रेमी को जमानत दी है।

क्या है मामला

यह मामला विदिशा जिले के दीपनाखेड़ा थाना क्षेत्र का है। यहां पर 6 जून को एक नाबालिग गर्भवती ने आत्महत्या (Gwalior Suicide News) कर ली थी। उसकी मृत्यु के बाद मृतका की मां ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज़ कराई थी। मृतका की मां ने पुलिस से शिकायत में कहा था कि आरोपी अमित साहू 4 जून को उनके घर आया था और उसने उनकी बेटी से शादी का दबाव बनाया। परन्तु बेटी राजी नहीं हुई तो अमित ने भाई, बहन को जान से मारने की धमकी दी और वहां से चला गया।

मां ने रिपोर्ट में शिकायत देते हुए कहा कि प्रेमी द्वारा दी जा रही मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उनकी बेटी ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया था। नाबालिग लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अमित साहू को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ़ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धाराओं मे FIR दर्ज की थी। आरोपी प्रेमी को घटना के 24 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 10 जून से आरोपी अमित साहू जेल में बंद है।

नाबालिग मृतका के हाथ पर लिखा नोट बना जमानत का आधार

विदिशा जिले के दीपनाखेड़ा थाना पुलिस ने नाबालिग मृतका की आत्महत्या के मामले मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने उसके हाथ पर जो कुछ लिखा देखा, उसका फोटो खींच लिया था और उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल किया गया था। मृतका नाबालिi की हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में साफ तौर पर कहीं भी आरोपी अमित साहू का जिक्र नहीं है। नोट में साफ-साफ लिखा हुआ था कि वह अपने भाई की मारपीट से तंग आकर मर रही है।

बताया जाता है कि आरोपी अमित का मृतका के घर में आना-जाना था और इसी बात को लेकर मृतका को उसका भाई मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। यही वजह है कि नाबालिग ने अपने भाई की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या (Gwalior Suicide News) की है। ऐसे में आरोपी अमित के वकील ने इन सभी साक्ष्यों को हाई कोर्ट के समक्ष रखा और जमानत की मांग की थी जिस पर सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी अमित साहू को राहत देते हुए जमानत दे दी है। लेकिन केस की ट्रायल जारी रहेगी।

नाबालिग के परिजनों के दबाव में लिखी थी पुलिस ने FIR

इस पूरे मामले में पुलिस ने मृतका के हाथ पर लिखे सुसाइड नोट और उसकी छोटी बहन जो कि उसके साथ कमरे में सोती थी, उसने पुलिस बयानों में आरोपी अमित का 4 जून को घर आने और बहन को धमकाने की बात से इंकार किया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने परिजनों के दबाव में अमित साहू पर FIR दर्ज की थी। ऐसे में पुलिस की थ्योरी को दरकिनार करते हुए हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आरोपी को राहत के तौर पर जमानत मंजूर की है।

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