NEET PG Counselling 2024: पहले राउंड के परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट की रोक
NEET PG Counselling 2024: जबलपुर। एमडी-एमएस कोर्स में दाखिले के लिए चल रही नीट पीजी काउंसलिंग पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए अगली सुनवाई तक पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। ग्रामीण क्षेत्र के स्थाई डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं।
काउंसलिंग करें, पर रिजल्ट जारी न करें, डीएमई को दिए निर्देश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल पीठ के न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की डबल बैंच ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) को निर्देश दिए है कि 24 नवंबर की रात 12 बजे तक काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखें, लेकिन इसके परिणाम घोषित नहीं किए जाए। हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में रखा था यह तर्क
रीवा निवासी डॉ. अभिषेक शुक्ला और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट में पक्ष रखा। हाई कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद भी अतिरिक्त अंक का लाभ नहीं दिया जा रहा है। नीट पीजी (NEET PG Counselling 2024) के लिए जारी मेरिट सूची में नार्मलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने दूसरी बार इस प्रक्रिया को लागू करते हुए नई सूची तैयार की। इससे याचिकाकर्ताओं की रैंकिंग प्रभावित हुई और वे राज्य मेरिट सूची में नीचे स्थान पर आ गए।
याचिकाकर्ताओं द्वारा कोर्ट को यह भी अवगत कराया गया कि काउंसलिंग (NEET PG Counselling 2024) के पहले राउंड के लिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 24 नवंबर की रात तक जारी रहेगी। इसके परिणाम 26 नवंबर को घोषित होने है। लिहाजा हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश के तहत परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है।
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