Independence Day 2024 : क्या आप जानते हैं ध्वजारोहण के नियमों के बारे में, स्वतंत्रता दिवस पर कैसे लहराएं तिरंगा

Independence Day 2024 : हर साल 15 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में आजादी का जश्न मनाया जाता है। इस दिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस बार हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मानाने जा रहें हैं। जिसको लेकर कई...
independence day 2024   क्या आप जानते हैं ध्वजारोहण के नियमों के बारे में  स्वतंत्रता दिवस पर कैसे लहराएं तिरंगा

Independence Day 2024 : हर साल 15 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में आजादी का जश्न मनाया जाता है। इस दिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस बार हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मानाने जा रहें हैं। जिसको लेकर कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। इस दिन सारा भारत देशभक्ति के रंग से सरोबार हो जाता है।

पूरे देश में यह दिन उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों और सरकारी इमारतों सहित कार्यालयों पर तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन हर साल तिरंगे को गलत तरीके से फहराने या तिरंगे के अपनमान से जुडी खबरें आती है। क्या आपको पता है स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का सही नियम और तरीका क्या है। आज हम हम इसके सही तरीके और नियम के बारे में बताएँगे

क्या है ध्वजारोहण का सही नियम ?

'भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सम्मान और आदर की स्थिति में रखा जाना चाहिए।

‘तिरंगा’ फहराते समय इस बात का धयान देना चाहिए की तिरंगा कभी भी उल्टा नहीं फहराया जाना चाहिए, जिसमें केसरिया पट्टी सबसे नीचे हो।

तिरंगा फहराते समय ध्यान रहे कि कोई अन्य ध्वज ‘तिरंगे’ के ऊपर, उससे ऊंचा या उसके साथ न रखा जाए।

जिस ध्वज स्तंभ से ध्वज फहराया जा रहा है, उस पर या उसके ऊपर फूल, माला या प्रतीक न रखें।

‘तिरंगे’ का उपयोग कभी भी सजावट के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

भारतीय ध्वज संहिता के भाग III की धारा IX द्वारा अनुमत के अलावा राष्ट्रीय ध्वज को वाहनों पर नहीं फहराया जाना चाहिए।

ध्वज को कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़ों या वर्दी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, न ही इसे व्यक्तिगत वस्तुओं पर कढ़ाई या मुद्रित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज पर कोई अक्षर नहीं होना चाहिए और इसका उपयोग वाहनों के किनारों, पीछे या ऊपर को ढकने के लिए नहीं
किया जा सकता.

क्या है दंड का प्रावधान

अगर कोई व्यक्ति तिरंगा सही नियमों के अनुसार नहीं फहराता है, या फिर तिरंगे का अपमान करता हुआ पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इसके लिए 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971' की धारा 2 में प्रावधान किया गया है।

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