Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर रोक के निर्णय का जयवर्धन सिंह ने किया स्वागत, दिया बड़ा बयान
Bulldozer Action: गुना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने जाने के आदेश का कांग्रेस नेता एवं राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने स्वागत किया है। जयवर्धन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा है कि इस आदेश से सस्ती लोकप्रियता के लिए लगातार बुलडोजर के माध्यम से राजनीति करने वालों को अच्छा सबक मिला है।
#Guna :- सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जयवर्धन सिंह ने दिया बड़ा बयान
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर मुहिम को रोकने को लेकर दिए गए आदेश का राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने स्वागत किया है। जयवर्धन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा है कि इस आदेश से सस्ती लोकप्रियता के लिए… pic.twitter.com/LubfNyimuJ
— MP First (@MPfirstofficial) September 19, 2024
कहा, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा था बुलडोजर एक्शन से
गुना के दौरे पर आए जयवर्धन सिंह ने सर्किट हाऊस में एक औपचारिक मुलाकात के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां-जहां बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है, वह कहीं न कहीं असंवैधानिक थी। इस कार्रवाई के माध्यम से ऐसे विशेष समुदाय पर अटैक किया गया जो सरकार के साथ नहीं था। साथ ही ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि भारत देश के पास मजबूत संविधान है जिसमें हर अपराध के लिए सजा का प्रावधान रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लोकतंत्र की जीत हुई है।
क्या है बुलडोजर एक्शन
देश के कुछ राज्यों में अपराधों में शामिल लोगों के मकानों तथा अन्य प्रोपर्टी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है। कई जगहों पर इसके लिए अपराधियों को पूर्व में नोटिस भी दिया गया और कुछ मामलों में बिना नोटिस के कार्यवाही की गई। बुलडोजर के जरिए अपराधियों की संपत्ति नष्ट करने की कार्यवाही को ही बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) कहा गया। इस समय देश के कई भाजपा शासित राज्यों में सरकारें बुलडोजर एक्शन काम ले रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी कई याचिकाएं
राज्य सरकारों द्वारा बुलडोजर एक्शन कार्यवाही किए जाने के विरोध में कई संगठन कोर्ट पहुंचे थे। कई सामाजिक संगठन भी एक कार्यवाही को रोकने के लिए सु्प्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में जजों ने बुलडोजर एक्शन पर एक अक्टूबर तक रोक लगाने के आदेश दिए हैं। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया जा सकेगा परन्तु किसी अपराध में शामिल व्यक्ति की निजी संपत्ति को नष्ट नहीं किया जा सकेगा।
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