Indore HDFC Bank: लोन पर ज्यादा ब्याज वसूला तो बैंक मैनेजर के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

यह पूरा मामला लोन से संबंधित है जिसमें एक व्यापारी ने बैंक के खिलाफ कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं।
indore hdfc bank  लोन पर ज्यादा ब्याज वसूला तो बैंक मैनेजर के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

Indore HDFC Bank: इंदौर। इंदौर के जिला कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक निदेशक व अन्य अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह पूरा मामला लोन से संबंधित है जिसमें एक व्यापारी ने बैंक के खिलाफ कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं।

यह है पूरा मामला

दरअसल इंदौर के जिला कोर्ट में एक फूड व्यापारी ने एचडीएफसी बैंक पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाते हुए एक निजी परिवाद इंदौर के जिला कोर्ट में लगाया। इसके बाद इस पूरे परिवार पर दस बार सुनवाई हुई और दस सुनवाई के बाद कोर्ट के समक्ष फूड व्यापारी के एडवोकेट ने विभिन्न तरह के तर्क कोर्ट के समक्ष रखे हैं। उसी के आधार पर कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक (Indore HDFC Bank) के प्रबंधक निदेशक एवं अन्य अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

बैंक ने तय ब्याज से ज्यादा पैसे वसूले

एडवोकेट ने बताया कि महाकाली फूड्स के डायरेक्टर ने एचडीएफसी बैंक से दस करोड़ का लोन लिया था जिस पर 8.15% से 9.15% तक ब्याज दर देय था परंतु बैंक ने 8.25% से 11.45% तक ब्याज वसूलते हुए 65 लाख रुपए अतिरिक्त वसूले। यह राशि बैंक ने ऑटो डेबिट सिस्टम के जरिए खाते से काट ली इसके बाद महाकाली फूड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ने कई बार बैंक से इसके बारे में जानकारी मांगी लेकिन उनके द्वारा किसी तरह का कोई लिखित जवाब नहीं दिया गया और लोन चुकाने के बाद ही ज्यादा वसूली गई राशि वापस करने की बात कही गई थी।

गलती मानने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए

वर्ष 2022 में लोन चुकाने पर बैंक (Indore HDFC Bank) की ओर से एनओसी भी दे दी गई लेकिन बैंक ने 65 लाख रुपए वापस नहीं किए। महाकाली फुड्स के डायरेक्टर पंकज ने बताया कि 70 करोड रुपए का प्लांट भी हमें घाटे में बेचना पड़ा, क्योंकि बैंक की राशि हमें पूरी चुकानी थी जिसे बेचकर बैंक की राशि जरूर चुकाई लेकिन 65 लाख रुपए जो बैंक ने ज्यादा वसूले थे, वह वापस नहीं किए। इसके बाद हमने बैंक से कई बार संपर्क किया और जब किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद इंदौर की जिला कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया। इसके बाद कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क प्रस्तुत किए और फरियादी के एडवोकेट के तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने इस पूरे मामले में एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक निदेशक व अन्य अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए।

(इंदौर से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट)

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