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Guna Local News: अब नहीं कर सकेंगे कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन, जिला कलेक्टर ने किए आदेश जारी

Guna Local News: अब कलेक्ट्रे्ंट में धरना, प्रदर्शन करना आसान नहीं होगा। कलेक्टर ने शांति बनाए रखने के लिए विरोध पर प्रतिबंध लगा दिया।
07:06 PM Jan 01, 2025 IST | Sitaram Raghuwanshi
Guna Local News: अब कलेक्ट्रे्ंट में धरना, प्रदर्शन करना आसान नहीं होगा। कलेक्टर ने शांति बनाए रखने के लिए विरोध पर प्रतिबंध लगा दिया।

Guna Local News: गुना। जिले में जब भी किसी को प्रदर्शन करना होता था तो लोग डीएम ऑफिस पर जाकर अपना विरोध प्रकट करते थे। लेकिन, अब नए साल से नियमों में काफी बदलाव हो गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। यह आदेश 25 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।

कलेक्ट्रेंट परिसर में लगा प्रतिबंध

कलेक्टर कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, प्रदर्शन आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी संगठन या व्यक्ति को ज्ञापन देना हो तो आयोजनकर्ताओं को 48 घंटे पहले लिखित सूचना कलेक्टर या अपर कलेक्टर (Guna Local News) को देनी होगी। इस सूचना की प्रति पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, सीएसपी और थाना प्रभारी को भी भेजना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ज्ञापन केवल मुख्य प्रवेश द्वार (पोर्च) पर दिया जा सकेगा। मुख्य भवन के भीतर ज्ञापन देने, नारेबाजी, या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ज्ञापन देने के लिए अधिकतम चार व्यक्तियों का समूह ही परिसर में प्रवेश कर सकेगा।

लाठी और हथियार ले जाना प्रतिबंधित

कलेक्टर कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के हथियार (लायसेंसी सहित) ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल दिव्यांग या वृद्ध व्यक्तियों को परिसर में लाठी या डंडा लाने की अनुमति होगी। इसके अलावा, परिसर में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे जातीय, धार्मिक, या भाषाई विवाद उत्पन्न हो। कलेक्ट्रेट परिसर में किसी भी विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक पर्याप्त सुरक्षा बल, बैरिकेटिंग और अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेंगे।

एसडीएम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक राजस्व अधिकारियों की तैनाती करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश प्रशासनिक कामकाज को बिना बाधा के चलाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध न्यायाधीशों, सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा बलों और विशेष व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

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