Guna News: निजी स्कूलों में किताबों और यूनिफॉर्म की बिक्री पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
Guna News: गुना। जिला कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने गुना जिले के निजी स्कूलों में किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त आदेश जारी किए। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 14 मार्च 2025 तक मान्य रहेगा। आदेश में स्कूलों को खास निर्देश दिए गए। जानते हैं खबर विस्तार से।
क्या हैं कलेक्टर के आदेश?
अक्सर देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल बच्चों पर किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए दवाब बनाते हैं। बाजार से खरीदी गई सामग्री को नहीं लिया जाता और स्कूल प्रबंधन मनमानी फीस वसूलते हैं। इसी को देखते हुए आज कलेक्टर ने आदेश जारी किए। इसमें निजी स्कूल अब विद्यार्थियों को किसी विशेष दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। स्कूलों को पाठ्यपुस्तकों, लेखकों, प्रकाशकों और उनकी कीमतों की सूची स्कूल के सूचना पटल पर लगानी होगी ताकि अभिभावक अपनी सुविधा से बाजार में कहीं से भी खरीदारी कर सकें। स्कूल परिसर में किताबें, यूनिफॉर्म, टाई, जूते या स्टेशनरी बेचने पर पूरी तरह रोक लगाई गई। यूनिफॉर्म में बदलाव तीन शैक्षणिक सत्रों से पहले नहीं किया जा सकेगा।
स्कूलों की यूनिफॉर्म या स्टेशनरी पर स्कूल का नाम छपवाकर उसे बेचने पर भी प्रतिबंध है। आदेश में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर महंगी किताबें खरीदने या हर साल नए प्रकाशकों की किताबें लेने का दबाव नहीं डाल सकते। सभी स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे प्रवेश प्रक्रिया और तारीखों की जानकारी समय पर अभिभावकों को दें। इसके अलावा, परिवहन सेवाओं को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
यदि कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करने में प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी प्रकार की शिकायत तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
(गुना से सीताराम रघुवंशी की रिपोर्ट)
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