Indore High Court: इंदौर हाई कोर्ट में शाजापुर विधायक के खिलाफ चुनाव रद्द करने की याचिका पर सुनवाई
Indore High Court: इंदौर। हाई कोर्ट में शाजापुर विधायक के खिलाफ उनके चुनाव को शून्य करने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से एक याचिका लगाई गई थी। जिस पर आज इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान शाजापुर विधायक की और से कोर्ट के समक्ष इंदौर महापौर ने रखे। फिलहाल, इस पूरे मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली और जल्द ही इस पूरे मामले में कोर्ट का आदेश जारी कर सकती है।
इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई
इंदौर हाई कोर्ट में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा की ओर से मौजूदा बीजेपी विधायक अरुण भीमपद के खिलाफ उनका चुनाव शून्य करने को लेकर एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई गई थी। इस पर आज इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक अरुण भीमावद की ओर से इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखे। वहीं, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना था कि 2 साल बाद कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे हैं। इंदौर महापौर के द्वारा बताया गया कि कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराडा ने डाक मत पत्रों को आधार बनाकर याचिका दायर की थी लेकिन उस याचिका को काउंटिंग एजेंट के एफिडेविट के बगैर कोर्ट के समक्ष पेश किया था।
कोर्ट में पैरवी बंद
एफिडेविट उचित नहीं है, इसी के साथ कई और तर्क भी कोर्ट के समक्ष इंदौर महापौर ने पैरवी करते हुए रखे। फिलहाल, इंदौर महापौर के तमाम तरह के तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट किस तरह का फैसला देती है, यह देखने लायक रहेगा। इंदौर महापौर ने तकरीबन दो साल बाद कोर्ट में किसी मामले में सुनवाई की है। बता दें कि इंदौर महापौर पहले इंदौर हाई कोर्ट में ही प्रेक्टिस करते थे और महापौर बनने के बाद उन्होंने कोर्ट में पैरवी बंद कर दी। आज इंदौर महापौर ने इंदौर हाई कोर्ट में बीजेपी विधायक के पक्ष में पैरवी कर विभिन्न तरह के तर्क रखे।
यह भी पढ़ें: Guna Crime News: जमीनी विवाद में 6-8 लोगों ने नाबालिग बच्ची पर चलाई गोलियां, हालत गंभीर