Indore Rape Case: रेप पीड़िता बयान से पलटी, कोर्ट ने फिर भी आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Indore Rape Case: इंदौर। शहर के जिला कोर्ट ने एक आरोपी को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इस मामले में सबसे खास बात यही रही कि कोर्ट के समक्ष पीड़िता अपने बयानों से पलट गई लेकिन कोर्ट ने वैज्ञानिक साक्ष्यों तथा पुलिस द्वारा कोर्ट में रखे गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी (Indore Rape Case) को सख्त सजा से दंडित कर आजीवन कारावास के साथ ही अर्थ दंड की सजा दी है।
यह है पूरा मामला
यह मामला इंदौर के खुडेल थाना क्षेत्र का है। यहां मई 2022 में खुड़ेल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग अपने घर से टॉयलेट गई थी। इसी दौरान उसी क्षेत्र में रहने वाला जीवन उसे मिला और उसके साथ जबरन गलत काम किया। उसने पीड़िता को धमकी भी दी कि उसके द्वारा जो काम किया गया है, उसके बारे में किसी को जानकारी न दी जाए अन्यथा वह उसे जान से खत्म कर देगा।
पीड़िता को डॉक्टर के पास ले जाने पर हुआ मामले का खुलासा
डर के कारण यह बात उसने किसी को नहीं बताई और इसके बाद जीवन आए दिन इस तरह से उसके साथ रेप करने लगा। इसी दौरान पीड़िता बीमार रहने लगी और उसका पेट बढ़ने लगा तो उसकी मम्मी और बुआ उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर गए। वहां डॉक्टर ने पीड़िता को गर्भवती होना बताया।
परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया पॉस्को और रेप का मामला
इस पर उसकी मम्मी और बुआ ने पूछताछ की जिस पर पीड़िता ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। लड़की के साथ दुष्कर्म की जानकारी होने पर परिवार ने खुडेल पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। खुड़ेल पुलिस ने इस पूरे मामले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म सहित पॉस्को और रेप की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट में पुलिस ने अपनी जांच-पड़ताल में पाए गए सबूत जज के सामने रखें। इन सबूतों के आधार पर ही आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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