Jabalpur Books Instructions: सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य, जान लें कलेक्टर के ये जरूरी निर्देश
Jabalpur Books Instructions: जबलपुर। जिले में अब आगामी शिक्षा सत्र-2025 में सीबीएसई स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य कर दिया गया है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सोमवार को एक अहम निर्देश जारी किया। कलेक्टर के नये निर्देश के तहत सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक में एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य किया गया।
यह संशोधित आदेश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निजी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किए जाने के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष में जारी किया गया। नए निर्देश के तहत हर हाल में सीबीएसई स्कूलों को आगामी शिक्षा सत्र 2025-26 में पहली से आठवीं क्लास तक सभी सीबीएसई स्कूलों को इस आदेश पर सख्ती से अमल करना होगा।
डिजीटल बुक कर सकेंगे डाउनलोड
सीबीएसई स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक केवल एनसीईआरटी किताबें अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं के लिए सीबीएसई ने एनसीईआरटी की पुस्तक को पाठ्यक्रम में शामिल करना अनिवार्य किया। कलेक्टर दीपक सक्सेना के मुताबिक एनसीईआरटी की पुस्तकें किसी कारण से यदि उपलब्ध नहीं हैं तो संबंधित पुस्तकों को एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके डिजीटली इस्तेमाल किया जा सकेगा।
निजी स्कूलों पर बढ़ेगी सख्ती
कलेक्टर दीपक सक्सेना के मुताबिक जिले के सभी सीबीएसई स्कूल को अपनी वेबसाइट पर सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित पुस्तकों की एक सूची अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। सूची के साथ प्रबंधक और प्राचार्य द्वारा संयुक्त रूप से विधिवत हस्ताक्षरित लिखित घोषणापत्र भी अपलोड करना होगा कि उन्होंने स्कूल द्वारा निर्धारित पुस्तकों की सामग्री का भलीभाँति परीक्षण कर लिया है और वह इसके लिए वह जिम्मेदार हैं। यदि किसी स्कूल में आपत्तिजनक सामग्री वाली किताब का उपयोग किया जाना पाया जाएगा तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी स्कूल की होगी और सीबीएसई द्वारा स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसी विशेष कारण होने पर ही निजी प्रकाशकों की पुस्तक का उपयोग किया जा सकेगा।
6 माह पहले पुस्तकों की सूची करनी होगी अनिवार्य
कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि समस्त सीबीएसई स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित पुस्तकों की एक सूची 1 अक्टूबर तक हर हाल में अपलोड करनी होगा। यदि किसी स्कूल द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी के स्थान पर किन्हीं अन्य पुस्तकों का उपयोग करते है तो प्रबंधक और प्राचार्य के संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित घोषणा पत्र और औचित्य सहित जानकारी 1 अक्टूबर तक जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को भी उपलब्ध कराना होगा।
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