Surendra Patwa MLA: चैक बाउंस मामले में कानूनी उलझनों में घिरे भाजपा विधायक सुरेन्द्र पटवा को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

पूर्व मंत्री एवं भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा भाजपा विधायक सुरेन्द्र पटवा को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल पीठ से बड़ी राहत मिली है।
surendra patwa mla  चैक बाउंस मामले में कानूनी उलझनों में घिरे भाजपा विधायक सुरेन्द्र पटवा को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

Surendra Patwa MLA: जबलपुर। पूर्व मंत्री एवं भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा भाजपा विधायक सुरेन्द्र पटवा को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल पीठ से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बैंच ने सुरेन्द्र पटवा के खिलाफ चैक बाउंस मामले में प्रकरण दर्ज किये जाने के जिला कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। हाईकोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई के दौरान नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की रोक के बावजूद जिला कोर्ट द्वारा विधायक सुरेन्द्र पटवा पर धारा 138 के तहत कार्रवाई करने के आदेश को भी अनुचित माना है।

इंदौर जिला कोर्ट प्रकरण दर्ज करने दिया था आदेश

एक कंपनी के संचालक मंडल में सुरेन्द्र पटवा (Surendra Patwa MLA) भी शामिल थे। कंपनी कुछ समय तक काम करने के बाद दिवालिया हो गई, जिस पर मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई के लिये आया। ट्रिब्यूनल ने साल जून 2021 को कंपनी के संचालकों के खिलाफ किसी भी तरह के कारोबारी लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पर आवेदक धर्मेन्द्र वोहरा ने जिला न्यायालय इंदौर में धारा 138 के तहत आवेदन दायर किया, मामले पर सुनवाई करते हुये जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले को अपराध मानते हुए प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिये। इसके खिलाफ सुरेन्द्र पटवा की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर में अपील दायर की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

जिला कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा,मिली बड़ी राहत

पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सुरेन्द्र पटवा को इंदौर जिला कोर्ट द्वारा चैक बाउंस मामले में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गये। जिला कोर्ट के आदेश को सुरेन्द्र पटवा ने चुनौती देते हुये मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल पीठ में याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बैंच ने सुनवाई करते हुये जिला कोर्ट के फैसले को पलट दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत को रेखांकित करते हुए साफ किया कि नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल का आदेश फर्म एवं उसके भागीदारों के खिलाफ कार्रवाई को कवर करता है, इसलिए चेक बाउंस का प्रकरण नहीं चलाया जा सकता है। पूर्व मंत्री और मौजूदा भाजपा विधायक सुरेन्द्र पटवा (Surendra Patwa MLA) को चैक बाउंस मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई,क्योंकि पटवा 3 साल से चैक बाउंस के मामले में कानूनी कार्रवाई में घिरे हुये थे।

यह भी पढ़ें:

MP High Court Decision: नाबालिग बहन से दुष्कर्म और हत्या के मामले में जिला कोर्ट की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने पलटा, एक आरोपी दोषमुक्त, दूसरे को सुनाई 25 साल की सजा

MP Government Job Vacancy:दिवाली से पहले मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी, इस विभाग में 4300 पदों पर बम्पर भर्ती

MP Gold Silver Price: छोटी दिवाली पर खरीदारी के शुभ योग, जानिए मध्य प्रदेश में क्या है सोने-चांदी के दाम?

Tags :

.