मेडिकल कॉलेज डीन ने नर्सिंग ऑफिसर को एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए नहीं दी छुट्टी की मंजूरी, HC ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Jabalpur High Court News जबलपुर: जबलपुर में एक नर्सिंग ऑफिसर की बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज की डीन और सरकार ने अनुमति नहीं दी। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज (Jabalpur Netaji...
मेडिकल कॉलेज डीन ने नर्सिंग ऑफिसर को एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए नहीं दी छुट्टी की मंजूरी  hc ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Jabalpur High Court News जबलपुर: जबलपुर में एक नर्सिंग ऑफिसर की बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज की डीन और सरकार ने अनुमति नहीं दी। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज (Jabalpur Netaji Subhash Chandra Bose Medical College) में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर ने स्वयं हायर एज्युकेशन में बाधक बन रहे मेडिकल कॉलेज के डीन और संबंधित अधिकारियों के रवैये को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी।

एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए छुट्टी नहीं देने पर कोर्ट का बड़ा फैसला

इस याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Jabalpur High Court News) ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए प्रमुख सचिव मेडिकल शिक्षा विभाग भोपाल, एडिशनल डायरेक्टर नर्सिंग भोपाल, संयुक्त संचालक मेडिकल कॉलेज जबलपुर, डीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, प्रिंसिपल शासकीय नर्सिंग कॉलेज जबलपुर और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है।

चीफ जस्टिस की डबल बेंच में हुई सुनवाई

याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता जबलपुर नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पदस्थ 38 वर्षीय नर्सिंग ऑफिसर शिल्पा श्रीवास्तव ने बीएससी नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की है। अब वह एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती हैं। एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए 2 साल के विभागीय अवकाश का आवेदन मेडिकल कॉलेज के डीन को दिया। आवेदन में नर्सिंग ऑफिसर शिल्पा श्रीवास्तव ने कहा है कि वह अवकाश अवधि के दौरान सरकार से कोई सैलरी नहीं लेंगी, इसके अलावा परीक्षा फीस सहित अन्य सभी तरह के खर्च खुद वहन करेंगी।

डीन ने आवेदन नामंजूर किया

वहीं, नर्सिंग ऑफिसर शिल्पा श्रीवास्तव ने मेडिकल कॉलेज डीन (Nursing Officer to study MSc Nursing) को दिए गए आवेदन को डीन ने नामंजूर कर दिया। डीन ने जवाब में कहा, "शासन में परीक्षा के लिए समय देने का प्रावधान सिर्फ एक बार ही है, जो कि शिल्पा को बीएससी नर्सिंग की परीक्षा में दिया जा चुका है। लिहाजा एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई और परीक्षा के लिए दोबारा 2 साल का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता।"

डीन के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती

याचिकाकर्ता शिल्पा श्रीवास्तव ने एमएसपी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए अवकाश की मंजूरी नहीं देने के डीन के फैसले को हाईकोर्ट (Jabalpur High Court News) में चुनौती दी। 28 सितंबर 2024 को राज्य सरकार और मेडिकल कॉलेज डीन के खिलाफ नर्सिंग ऑफिसर शिल्पा ने याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने तर्क दिया कि जब याचिकाकर्ता विभागीय रूप से बीएससी नर्सिंग करने के बाद स्वयं के व्यय पर एमएससी नर्सिंग करने के लिए तैयार है, तो फिर मेडिकल कॉलेज के डीन अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं।

2 सप्ताह में जवाब देने के आदेश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Jabalpur High Court News) के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच में याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। इस मामले में अदालत ने प्रमुख सचिव मेडिकल शिक्षा विभाग भोपाल, एडिशनल डायरेक्टर नर्सिंग भोपाल, संयुक्त संचालक मेडिकल कॉलेज जबलपुर, डीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, प्रिंसिपल शासकीय नर्सिंग कॉलेज जबलपुर और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने इनसे 2 सप्ताह में जवाब मांगा है।

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