जबलपुर में 8 निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लौटाने होंगे 54 करोड़ से ज्यादा वसूली गई फीस
Jabalpur Private School जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में शिक्षा माफिया साबित हो रहे निजी स्कूलों पर जिला प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। बुधवार (4 सितंबर 2024) को जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक बार फिर निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल (Jabalpur Private School) कसने के लिए 8 निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
जबलपुर में निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम-2017 के तहत कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने 8 और निजी विद्यालयों द्वारा अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्य करार दिया है।
इन 8 स्कूलों पर एक्शन
जिन आठ स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें माउंट लिट्रा जी स्कूल, विज्डम वैली स्कूल शास्त्री नगर एवं कटंगा, स्प्रिंग डे स्कूल अधारताल, अजय सत्य प्रकाश स्कूल पनागर, सत्य प्रकाश स्कूल पोलिपाथर, क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल जबलपुर, सेंट अलॉयसियस स्कूल पनागर और सेंट जोसेफ स्कूल टीएफआरआई शामिल हैं।
लौटाने होंगे 54 करोड़ 26 लाख रुपए
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आठों निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूली (Action Against 8 Private Schools in Jabalpur) पर सख्त एक्शन लिया है। कलेक्टर ने इन निजी स्कूलों को अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस की कुल राशि 54 करोड़ 26 लाख रुपए छात्रों के अभिभावकों को वापस लौटाने के आदेश जारी किए हैं।
2-2 लाख रुपए की पेनाल्टी
कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता वाली जिला समिति ने इन सभी 8 स्कूलों (Jabalpur Private School ) पर कार्रवाई करते हुए हर एक स्कूल पर 2-2 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगाई है। कलेक्टर ने इन सभी निजी स्कूलों पर लगाई 2-2 लाख रुपए की पेनल्टी की राशि 30 दिन के भीतर तय बैंक अकाउंट में जमा कर रसीद जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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