जबलपुर: सरेराह ससुर की हत्या करने वाले दामाद को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 3 हजार का अर्थदंड भी लगाया
जबलपुर। जिला अपर सत्र न्यायालय के माननीय न्यायाधीश संजोग सिंह ने ससुर की हत्या के मामले में दामाद को हत्या का आरोपी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी को कोर्ट ने 3 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंड़ित किया। मामला जून 2020 का है, जिसमें कुंडम थाना क्षेत्र के भैंसावाही गांव में ससुर बहादुर सिंह परस्ते की धारदार हथियार से हत्या उसके दामाद उम्मेद सिंह मार्को ने कर दी थी। वारदात पत्नी को मायके ले जाने के विवाद में की गई थी।
भैंसावाही में हुई थी ससुर की हत्या
दरअसल, यह मामला 3 जून 2020 का है। मृतक ससुर की बेटी एवं आरोपी दामाद की पत्नी ममता बाई कुंडम ने हत्या के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसके पिता बहादुर सिंह परस्ते उसे साथ में मायके ले जाने के लिए आए थे। जहां रात में पति उम्मेद सिंह मार्को ने ससुर बहादुर सिंह परस्ते से झगड़ा किया। जो समझाइश के बाद शांत हो गया था। करीब 11 बजे घर में पूजा होने और खाना खाकर पति घर से बाहर गांव में घूमने गए और पिता जी सो गए। तभी रात करीब 2 बजे पति उम्मेद सिंह ने घर लौटने पर ससुर से पत्नी को मायके नहीं ले जाने की बात पर फिर से विवाद किया।
ससुर को रात में घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही पिता बहादुर सिंह वाहन निकलने गए तभी पीछे से पति उम्मेद सिंह मार्को ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। पत्नी ममता ने रोकने का प्रयास किया तो उसे भी जान से मारने की धमकी दी। ममता के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर जरूआटोला गांव के ग्रामीण एकट्ठा हुए जिस पर पति फरार हो गया। ममता ने अपने भाई सुखदेव को फोन कर सारी घटना बताई और कुंडम थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने हत्यारे पति उम्मेद सिंह मार्को को गिरफ्तार किया।
आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध
दामाद के द्वारा ससुर की हत्या मामले में प्रस्तुत साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत कर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध किए। विशेष लोक अभियोजक बविता कुल्हारा के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय संजोग सिंह बाघेला अपर अत्र न्यायाधीश जबलपुर ने आरोपी दामाद उम्मेद मार्को को हत्यारा मानते हुए आजीवन कारावास और 3000 रूपए अर्थदण्ड से दंड की सजा सुनाई।
(जबलपुर से सुरेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट)
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