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MP News: भाजपा में आए अक्षय कांति बम की बढ़ी मुसीबतें, पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

MP News: इंदौर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में अक्षय कांति बम ने अपने खिलाफ दर्ज हुए 307 के...
06:11 PM Aug 02, 2024 IST | MP First
MP News: इंदौर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में अक्षय कांति बम ने अपने खिलाफ दर्ज हुए 307 के...

MP News: इंदौर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में अक्षय कांति बम ने अपने खिलाफ दर्ज हुए 307 के मामले को हटाने को लेकर एक याचिका अपर सत्र न्यायालय में दाखिल की थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया।

यह है पूरा मामला

उल्लेखनीय है कि हाल ही लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय क्रांति बम ने ऐन वक्त पर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। कोर्ट के आदेश पर अक्षय कांति बम के खिलाफ खजराना पुलिस ने 307 जैसी गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने बीजेपी का साथ थामा। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी।

हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद अक्षय कांति बम ने अपने ऊपर दर्ज 307 जैसे गंभीर मामले के रिवीजन के लिए सत्र न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। अक्षय की ओर से दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने कहा कि जेएमएफसी कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। फिलहाल रिवीजन याचिका दायर होने के कारण अक्षय कांति बम पर पर 17 साल पुराने एक 307 जैसे गंभीर मामले में अक्षय कांति की और से जो याचिका दायर की है, वही अक्षय कांति बम की याचिका पर अब 21 अगस्त को सुनवाई होगी।

17 वर्ष पुराने मामले में लगाई थी नई धारा

यहां आपको बता दें कि अक्षय कांति बम पर कोर्ट ने 17 साल पुराने एक मामले में 307 जैसी गंभीर धारा बढ़ाई गई थी। इसी को लेकर उन्होंने रिवीजन याचिका दायर की थी, वही अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की कोर्ट ने रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिस आने वाले समय में सुनाया जा सकता है।

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