Union Carbide Waste: यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एमपी सरकार को नोटिस

याचिकाकर्ता ने याचिका में इस बात को लेकर भी तर्क रखा है कि पूर्व में जिस तरह से कचरे को नष्ट करने के आदेश दिए थे, उसकी रिपोर्ट भी मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखें।
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Union Carbide Waste: इंदौर। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए पीथमपुर में ले जाया गया है। राज्य सरकार के इस कदम का पीथमपुर के निवासी लगातार अलग-अलग तरह से विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर एक याचिका लगाई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

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इंदौर के याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील

प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर में रहने वाले याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई है। याचिका के माध्यम से अलग-अलग बिंदुओं को उठाया गया है जिनमें याचिकाकर्ता द्वारा इस बात को लेकर भी तर्क रखा गया है कि पूर्व में जिस तरह से कचरे को नष्ट करने के आदेश दिए थे, उसकी रिपोर्ट भी मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखें। साथ ही अलग-अलग स्टेज में किस तरह से कचरा (Union Carbide Waste) को नष्ट किया जाए, उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट के समक्ष रखी जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता के तमाम तरह के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की सुनवाई अगले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता चिन्मय मिश्रा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में आज पूरे मामले में एक याचिका दायर की गई जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई के द्वारा सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद जस्टिस गवई के द्वारा मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है जिस पर अब कोर्ट में अगले सोमवार को सुनवाई होगी।

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अगले सोमवार को होगी सुनवाई

कोर्ट में याचिकाकर्ता ने अपनी बात रखते हुए तर्क रखे कि पिछले दिनों जब जबलपुर कोर्ट ने कचरे (Union Carbide Waste) को नष्ट करने को लेकर विभिन्न तरह के निर्देश मध्यप्रदेश सरकार को दिए थे, उसकी स्टेट्स रिपोर्ट भी मध्यप्रदेश सरकार कोर्ट में रखे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आगे सुनवाई करे। अतः कोर्ट ने विभिन्न पक्षों को सुने के बाद इस पूरे मामले में अगले सोमवार को सुनवाई करने की बात कहते हुए मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

(इंदौर से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट)

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