Vivek Tankha: सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, देश बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा, विवेक तन्खा ने पीड़ितों को इंसाफ का दिया भरोसा

Vivek Tankha: जबलपुर। मुस्लिम जनप्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा से मुलाकात कर एमपी-यूपी सहित भाजपा शासित राज्यों में सरकारों की मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका...
vivek tankha  सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी  देश बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा  विवेक तन्खा ने पीड़ितों को इंसाफ का दिया भरोसा

Vivek Tankha: जबलपुर। मुस्लिम जनप्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा से मुलाकात कर एमपी-यूपी सहित भाजपा शासित राज्यों में सरकारों की मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने आग्रह किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं मौजूदा विधायक लखन घनघौरिया सहित अन्य लोगों ने राज्यसभा सांसद तन्खा को सरकार की दमनकारी नीतियों और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से देश में नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है। कोई पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ आग उगल रहा है तो कहीं आरोप साबित होने से पहले ही सरकारी बुलडोजर लोगों को घरों को तहश- नहश कर रहा है।

विवेक तन्खा से मिले मुस्लिम जनप्रतिनिधि

जनप्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद एवं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विवके तन्खा ने कहा कि पीड़ितों की आवाज वह सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में अब तक उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। वहीं, तन्खा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका की सुनवाई में तल्ख टिप्पणी की है कि देश बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा।

देश संविधान से चलेगा

वरिष्ठ कांग्रेस सांसद विवके तन्खा ने बुलडोजर एक्शन के जरिए केन्द्र और मप्र एवं यूपी की भाजपा शासित राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन के जरिए भाजपा की सरकारें सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती हैं। विवेक तन्खा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि देश में सिर्फ कानून और संविधान का राज होगा ना कि बुलडोजर न्याय चलेगा। विवेक तन्खा ने कहा कि मकान तोड़ने का अधिकार सिर्फ म्युनिसिपालिटी को केवल तभी तोड़ने का अधिकार है जब घर गलत जगह पर बना हो। इसके अलावा सरकार किसी भी घटना को आधार मानकर किसी के भी घर पर बुल्डोजर नहीं चला सकती है।

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