Lokesh Yadav Death: यूट्यूबर की मौत पर अदालत ने सुनाया 57 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला
Lokesh Yadav Death: भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रख्यात यूट्यूबर लोकेश यादव की बाइक और ट्रक भिंड़त में मौत के मामले में जिला अदालत भोपाल के जिला न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने टक्कर मारने वाले ट्रक के चालक, स्वामी और बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिजनों को 57 लाख 26 हजार 400 रुपये की मुआवजा राशि मय सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा किए जाने का फैसला सुनाया है।
ट्रक एक्सीडेंट में लोकेश यादव की मौत हुई थी
भोपाल में रहने वाले 25 साल के आर्टिस्ट लोकेश यादव को 'लोकआर्टिस्ट' के नाम से जाना जाता था। अगस्त में एक ट्रक की टक्कर से उसकी मृत्यु हो गई थी। लोकेश बाइक चला रहा था और रात के अंधेरे में ट्रक ने टक्कर मार दी। उस समय लोकेश ने हेलमेट नहीं पहन रखा था जिसके कारण सिर पर गम्भीर चोटें आई थीं। दुर्घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया परन्तु अस्पताल पहुंचने के पहले ही लोकेश (Lokesh Yadav Death) ने दम तोड़ दिया था। जब उसकी मौत की खबर मां ने सुनी तो मां बेहोश हो गईं थीं।
सोनू सूद के चहेते थे लोकेश
लोकेश की दस लाख से ज्यादा फैन फॉलोइंग थी और उतने ही उनके सब्सक्राइबर थे। लोकेश की पेंटिंग की तारीफ बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से लेकर एक्टर रितेश देशमुख तक कर चुके हैं। लोकेश के काम की तारीफ बॉलीवुड भी करता था। लोकेश ने जब सोनू सूद की पेंटिंग बनाई तो सोनू ने ट्विटर पर शेयर की और कॉल करके उनकी पेंटिंग की जमकर तारीफ की। बाद में जब सोनू सूद भोपाल आए तो लोकेश से वे मिले। इसके साथ ही रितेश देशमुख भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लोकेश के साथ रील बनाकर डाल चुके हैं। भोपाल में होने वाले कई इवेंट में लोकेश को बतौर गेस्ट के रूप में बुलाया जाता था।
सोशल मीडिया पर जबरदस्त क्रेज था लोकेश का
लोकेश को पेटिंग का बहुत शौक था। 3 जुलाई को ही उसने 10 लाख सब्सक्राइबर होने का जश्न मनाया था। दोस्तों और फैंस ने उसका बर्थडे मनाने का प्लान बनाया था। लोकेश ने अपनी मौत से एक दिन पहले अकाउंट में स्टोरी शेयर भी की थी। उसका कहना था कि वो मंगलवार को भगवान हनुमान की पेंटिंग रिलीज करने करेगा। लेकिन सोमवार रात में हुए हादसे के बाद वो हमेशा-हमेशा के अपने फैंस से अलविदा कह गया। सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु (Lokesh Yadav Death) का केस जिला अदालत में चल रहा था जहां अदालत ने उक्त फैसला सुनाया।
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