GSRTC Cancelled Hotel License: हिंदू नामों से मुस्लिम समुदाय के लोग चला रहे थे 27 होटल, लाइसेंस हुए रद्द, होगा कड़ा एक्शन
GSRTC Cancelled Hotel License: गुजरात सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 27 होटलों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। ये सभी होटल गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) से संबंद्ध थे और इन सभी पर सरकारी बसें रुकती थी। राज्य सरकार के नए आदेशों के बाद जीएसआरटीसी की बसें अब इन पर नहीं रुकेगी। सरकार ने जिन होटल्स के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है।
27 होटलों के लाइसेंस हुए रद्द
जीएसआरटीसी ने होटल्स के लाइसेंस रद्द किए जाने की सूचना देते हुए बताया कि इन सभी होटल्स का लाइसेंस हिंदू नामों से लिया गया था परन्तु इनका संचालक मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा था। इन होटल्स के नाम भी हिंदू ही थे जैसे होटल सतीमाता, होटल शिवशक्ति, होटल तुलसी, आदि। उल्लेखनीय है कि गुजरात परिवहन विभाग मंत्री हर्ष सिंघवी पहले भी लव जिहाद के खिलाफ बयान दे चुके हैं। हिंदू नाम से पहचान दिखा कर धोखा देने वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने पहले भी कड़ा एक्शन लिया था। अब सरकार के नए आदेशों से ये सभी होटल्स बंद कर दिए जाएंगे।
होटलों के मालिक हैं खामोश
इस पूरे मामले पर बोलते हुए GSRTC ने कहा है कि हम राज्य परिवहन व्यवस्था और होटल उद्योग में पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। जिन होटल्स का लाइसेंस (GSRTC Cancelled Hotel License) रद्द किया गया है, उनके मालिकों ने हिंदू नामों का उपयोग करते हुए भ्रम फैलाने का काम किया है, इसी वजह से यह एक्शन लिया गया है। इन सभी होटल्स पर गुजरात परिवहन विभाग की बसें रुकती थी परंतु अब लाइसेंस रद्द होने के बाद से ऐसा नहीं होगा। संबंधित होटलों के मालिकों ने अभी इस मुद्दे पर किसी भी तरह की आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।
यूपी में भी हो चुका है इसी तरह का एक्शन
उल्लेखनीय है कि हिंदू समाज के लोग अक्सर मुस्लिमों द्वारा चलाए जाने वाले ढाबों (GSRTC Cancelled Hotel License) पर खाना खाने से बचते हैं। हाल के वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें खाने में थूक मिलाकर या नॉनवेज मिलाकर हिंदू धर्मावलंबियों को परोसा गया जिसके चलते वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए। इसी क्रम में यूपी सरकार ने कांवड यात्रा के दौरान सभी कांवड रुट में पड़ने वाले सभी होटल्स पर संचालक तथा स्टाफ का नाम लिखने के आदेश दिए थे। हालांकि बाद में इस आदेश पर काफी हंगामा हुआ था जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा।
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