EPFO New Rules: ईपीएफओ ने अपने नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब नॉमिनी को आसानी से मिलेगा

EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पीएफ अकाउंट होल्डर (EPFO New Rules) के लिए बड़ी घोषणा की है। हाल ही में ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ईपीएफओ ने इस मामले...
epfo new rules  ईपीएफओ ने अपने नियमों में किया बड़ा बदलाव  अब नॉमिनी को आसानी से मिलेगा

EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पीएफ अकाउंट होल्डर (EPFO New Rules) के लिए बड़ी घोषणा की है। हाल ही में ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ईपीएफओ ने इस मामले में उन लोगों को राहत दी है जिसमें किसी ईपीएफओ सदस्य की मौत हो जाती है और उसका पीएफ अकाउंट उसके आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारियां, पीएफ अकाउंट में दी गई जानकारियों से अलग है तो इस स्थिति में बिना आधार डिटेल्स उस अकाउंट होल्डर के पैसे नॉमिनी को दे दिए जाएंगे।

इस नियम के बदलाव के साथ ही डेथ क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया पहले से आसान हो गई है। इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर ईपीएफओ ने इसकी जानकारी दी है। ईपीएफओ के अनुसार ईपीएफ सदस्यों के मौत के बाद क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार कार्ड विवरण और उनका सत्यापन करने में कई तरह की परेशानियोंं का सामना करना पड़ रहा था। जिसकी वजह से ईपीएफ सदस्य के नॉमिनी को भुगतान करने में भी देरी हो रही थी।

अधिकारी से लेना होगा मंजूरी

ईपीएफओ के अनुसार व्य​क्ति के मृत्यु के बाद आधार में दी गई जानकारियों को सही नहीं किया जा सकता है। इस वजह से सभी मृत्यु मामले में आधार को जोड़े बिना ही भौतिक सत्यापन के आधार पर नॉमिनी को पैसे दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी सबसे पहले क्षेत्रीय अधिकारी की मंजूरी लेना होगा। इसके साथ ही इन मामलों में होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए मृतक व्यक्ति की सदस्या और दावेदारों की भी पड़ताल की जाएगी।

यहां होगा लागू

नई घोषणा के अनुसार ईपीएफओ द्वारा यह नया नियम वहां पर लागू किया जाएगा जहां सदस्य का विवरण यूएएन में सही है लेकिन आधार के डेटा में गलत है। इसके अलावा अगर व्यक्ति का आधार में विवरण सही है लेकिन यूएएन में गलत है तो इसके लिए नॉमिनी को अलग प्रक्रिया से गुजरना होगा। वहीं अगर पीएफ अकाउंट होल्डर यानी खाता धारक ने अपनी जानकारी में किसी भी नॉमिनी का नाम नहीं दिया है और उसकी पहले ही मौत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पीएफ के पैसों का भुगतान कानूनी रुप से मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को दे दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले उस व्यक्ति को अपना आधार कार्ड जमा कराना होगा।

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