Umaria Crime News: थाने के पास बेच रही थी गांजा, समझाने पर भी नहीं मानी तो कलेक्टर ने कर दी चौंकाने वाली कार्यवाही
Umaria Crime News: उमरिया। मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में एक नशा बेचने वाली महिला को जिलाबदर किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत थाने के निकट ही लंबे समय से नशे के कारोबार मे लिप्त मुन्नी बाई को जिलाबदर कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने उक्त कार्यवाही संबंधी आदेश पारित किया है।
यह लिखा गया है कलेक्टर के आदेश में
कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में लिखा गया है कि मुन्नी उर्फ माधुरी तिवारी पति राजेन्द्र तिवारी, 51 निवासी वार्ड नंबर 11 पाली, थाना पाली, जिला-उमरिया (म.प्र.) को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क), (ख) के अंतर्गत उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलों शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिण्डौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से एक साल की अवधि के लिये निष्कासित किया है। आदेश मे उल्लेखित है कि अनावेदिका आदेश दिनांक से 24 घण्टे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण मे सुधार करे। आदेश प्रभावशील रहने तक मेरी अनुमति के बिना उक्त सीमाओं मे प्रवेश नहीं करेगी।
आदेश नहीं मानने पर होगी धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई
मुन्नी को जिलाबदर करते हुए आदेश (Umaria Crime News) में कहा गया है कि उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर थाना प्रभारी थाना पाली को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद अनावेदिका इस आदेश का पालन करेगी। यदि वह किसी भी प्रकार से इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उस पर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
कई बार बरामद हुआ गांजा
जानकारों के मुताबिक जिले में किसी महिला के विरूद्ध जिलाबदर की संभवत: यह पहली कार्यवाही है। मुन्नी बाई पर बिरसिंहपुर पुलिस थाना के पास अपने घर से गांजा बेचने के आरोप लगते रहे हैं। पुलिस द्वारा कई बार उसके घर से गांजा बरामद किया गया। साथ ही उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले भी दर्ज हुए हैं। इसके बाद भी महिला ने अपना कारोबार जारी रखा। सूत्रों ने बताया कि उसकी इसी प्रोफाइल के चलते कलेक्टर द्वारा यह सख्त कार्रवाई की गई है।
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