Saif Ali Khan Property Dispute : एक और बड़ी मुसीबत में फसे सैफ अली खान, हाथ से निकल सकती है करोडो की संपत्ति, जानिए क्या है पूरा मामला
Saif Ali Khan Property Dispute : सैफ अली खान उनपर हुए हमले के कारण पिछले कुछ दिनों से ख़बरों में बने हुए हैं। हाल ही में उनको लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। यह खबर उनपर हुए हमले को लेकर नहीं है, बल्कि भोपाल में स्थित एक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद (Property Dispute )को लेकर है। मध्य्प्रदेश सरकार जल्द ही अभिनेता सैफ अली खान की पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा कर सकती है, जिसकी कीमत ₹15,000 करोड़ है, क्योंकि भोपाल राज्य की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से लगी रोक हटा दी गई है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायधीश विवेक अग्रवाल ने 13 दिसंबर, 2024 को अभिनेता सैफ अली खान (saif ali khan)की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्ति को ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित करने वाले सरकारी नोटिस के खिलाफ दायर की गई थी।
हालांकि, अदालत ने उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की अनुमति दी, लेकिन न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने अभी तक कोई कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश सरकार(Madhya Pradesh government)ने पहले घोषणा की थी कि भोपाल के आखिरी नवाब की संपत्तियां शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत राज्य द्वारा अधिग्रहित की जाएंगी।सूत्रों ने बताया कि पटौदी परिवार के पास भोपाल में 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर के परिवार के कब्जे में है। यह भोपाल में कोहेफिजा से लेकर चिकलोद तक फैली हुई है।
क्या है संपत्ति का विवाद ?
इसकी शुरुआत 2014 में हुई, जब शत्रु संपत्ति (enemy property)विभाग के कस्टोडियन ने भोपाल में स्थित पटौदी परिवार की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करने का नोटिस जारी किया। विवाद भारत सरकार के 2016 के अध्यादेश के कारण और गहरा गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि वारिस का पटौदी परिवार की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।
1960 में भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान की मृत्यु के बाद उनकी बेटी आबिदा सुल्तान को संपत्ति का वारिस माना गया। हालांकि, आबिदा सुल्तान 1950 में ही पाकिस्तान चली गईं, जिसके कारण भारत सरकार ने उनकी दूसरी बेटी सबिया सुल्तान को संपत्ति का वारिस घोषित कर दिया। सैफ अली खान ने 2015 में इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी और संपत्ति पर स्टे ले लिया। लेकिन 13 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिससे स्टे हट गया।
क्या है शत्रु संपत्ति?
शत्रु संपत्ति वह संपत्ति है जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया था और बाद में उसने भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी। पटौदी परिवार की संपत्ति इसी श्रेणी में आती है, क्योंकि आबिदा सुल्तान ने पाकिस्तान में बसने का फैसला किया था। भारत सरकार के अध्यादेश के बाद पटौदी परिवार से संपत्ति खरीदने वाले लोगों को डर है कि अगर संपत्ति सरकार के नियंत्रण में आ गई तो उन्हें 'अतिक्रमणकारी' घोषित किया जा सकता है।
सैफ अली खान के परिवार ने अभी तक नहीं पेश किया कोई दावा
हाल ही में आए फैसले में हाईकोर्ट ने खान परिवार को संपत्ति वापस लेने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण में जाने के लिए 30 दिन का समय दिया था। समय सीमा समाप्त हो चुकी है और नवाब परिवार की ओर से कोई दावा पेश नहीं किया गया। देखा जाए तो अब कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सरकार इन संपत्तियों पर अधिकार जमा सकती है।
भोपाल जिला प्रशासन कभी भी संपत्तियों पर कब्जा लेने की कार्यवाही शुरू कर सकता है। इन संपत्तियों की कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जिसमें भोपाल रियासत से जुड़ी ऐतिहासिक इमारतें और जमीनें शामिल हैं। अगर सैफ अली खान और उनका परिवार अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपना पक्ष नहीं रखता है तो सरकार इन संपत्तियों पर पूरा अधिकार जमा सकती है।
ये भी पढ़ें :