Vivek Jatav Sentenced: पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता के पोते विवेक जाटव को मिली 2 साल की सजा, युवती से छेड़छाड़ और धमकाने का है मामला
Vivek Jatav Sentenced: गुना। भाजपा नेता और पूर्व राज्यमंत्री गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव को गुना की स्थानीय कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। साथ ही 4500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह सजा युवती को धमकाने, छेड़छाड़ और तलवार लेकर उसके घर के बाहर हंगामा करने के मामले में दी गई। बता दें कि कोर्ट का निर्णय आने के बाद यह काफी चर्चा का विषय बन गया।
राजनीतिक पृष्ठभूमि की दिखा रहा था धौंस
मामले की सुनवाई माननीय JMSC ऋतुश्री गुप्ता की कोर्ट में हुई। युवती की ओर से एडवोकेट डॉ. पुष्पराग ने पैरवी की। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा का आदेश दिया। घटना 6 अप्रैल 2019 की है। 19 वर्षीय युवती ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 अप्रैल को वह परीक्षा देकर लौट रही थी। तभी विवेक जाटव ने तेलघानी के पास उसका रास्ता रोककर उसे परेशान किया। युवती ने बात करने से मना करने पर उसने एसिड फेंकने और फोटो वायरल करने की धमकी दी।
घर जाकर युवती को धमकाया
इसके बाद 5 अप्रैल की रात आरोपी तलवार लेकर युवती के घर पहुंच गया। उसने गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि उसके दादा विधायक हैं और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, गाली-गलौज और धमकी की धाराओं में FIR दर्ज की। हालांकि, शुरू में आरोपी को नोटिस देकर छोड़ दिया गया था। इसके बाद युवती ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई। पुलिस ने सिर्फ तीन दिनों में जांच पूरी कर चालान पेश कर दिया था। इस फैसले के बाद एडवोकेट डॉ. पुष्पराग ने कहा कि यह सजा उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है, जो अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर कानून से बचने की कोशिश करते हैं।
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