Arvind Kejriwal Bail: शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राहत, SC से मिली जमानत
Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा दर्ज मुकदमे में मिली सशर्त जमानत पर भी अपनी आपत्ति जताई। केजरीवाल को जमानत देने वाली डबल बेंच के दोनों जजों में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर मतभेद भी दिखाई दिए। जस्टिस भुइयां ने कहा कि जब ईडी केस में केजरीवाल को जमानत (Arvind Kejriwal Bail) मिल गई थी और वह बाहर निकलने वाले थे, तब सीबीआई ने बदनीयती से उन्हें गिरफ्तार किया।
सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजों में थे मतभेद
सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के मामले में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को अवैध ठहराने तथा जमानत की मांग को लेकर दो अलग-अलग अपील की थी। उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें जमानत दी। जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को वैध बताया जबकि जस्टिस भुइयां ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए सीबीआई को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जेल से बाहर निकलने से रोकने के लिए ही सीबीआई ने उन्हें ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद गिरफ्तार किया था।
सीबीआई को फिर बताया 'पिंजरे में बंद तोता'
जस्टिस भुइयां ने सीबीआई की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी जांच एजेंसी को इस धारणा को दूर करना चाहिए कि वह केन्द्र सरकार का 'पिंजरे में बंद तोता' है। उन्होंने सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच किए जाने की जरूरत बताते हुए कहा कि मनमाने तरीके से गिरफ्तारी को रोकने का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कठोर शब्दों में जांच एजेंसी को फटकार भी लगाई।
जमानत की शर्तों पर भी आपत्ति जताई
जस्टिक भुइयां ने अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में दी गई जमानत मामले में कोर्ट द्वारा रखी शर्तों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैं न्यायिक संयम के कारण इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा दर्ज मुकदमे में केजरीवाल पर सचिवालय में प्रवेश करने तथा फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक लगाई गई थी। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जमानत दी थी।
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